उल्लंघन करने वाले के विरोध सख्त कानूनी करवाई की जाएगी :D M
न्यूज़ डेस्क
मधुबनी /बिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया जाएगा तथा निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों पर संपत्ति का विरूपण निरोध अधिनियम 1987 की धारा-3 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-426/427 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता कोषांग एवं विधि-व्यवस्था कोषांग सहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए 24घंटे और सातों दिन सक्रिय है।
नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कार्यालयों,सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों,चहारदीवारी आदि को पोस्टर इत्यादि चिपकाकर विरूपित करने की कार्रवाई से रोका जाना आवश्यक है। बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक निजी भवनों को भी विरूपित नहीं कर सकते हैं। बिहार सम्पत्ति का विरूपण अधिनियम, 1985 की धारा 3 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा।डीएम ने कहा है कि निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु सम्पत्ति विरूपण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया गया है।
डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा शहरों में स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस हेतु प्रचलित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से, भुगतान के आधार पर, बैनर/पोस्टर लगाए जा सकते हैं। किन्तु स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनुमत वैसे स्थलों को विस्तारित नहीं किया जाएगा। यदि नियत स्थान पर बैनर/पोस्टर आदि के लिए इस तरह की जगह पहले ही किसी एजेंसी को उसे आगे अलग-अलग ग्राहकों को आवंटित करने के लिए दी गई है तो संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान के प्रति सुलभता का न्यायसंगत अवसर मिले। डीएम ने कहा कि शहरी निकाय में अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार करने हेतु समान अवसर प्राप्त होना चाहिए इसके लिए नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध स्थलों का सभी अभ्यर्थियों के मध्य समानुपातिक रुप से एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्थलों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए।बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 457 में उल्लेखित पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा नगरपालिका निर्वाचन में स्थानीय समाचार चैनलों, सोशल मीडिया माध्यमों (युट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादि) के माध्यम से प्रचार-प्रसार निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकता है। निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के बिना यदि कोई अभ्यर्थी इन माध्यमों से प्रचार-प्रसार करते हुए पाया जाता है तो उस पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि स्थानीय समाचार चैनलों तथा सोशल मीडिया माध्यमों से अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार पर किया गया व्यय उसके कुल व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया कोषांग इस प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पैनी नजर रखे हुए है।
डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग एवं तत्पर है।