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मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड से जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
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पटना /मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड से जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नेवाली हैं। इस मामले में गवाही देने से बच रहे चार अधिकारियों समेत सात लोगों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है।
विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने तत्कालीन महिला थानेदार ज्योति कुमारी, आभा रानी, आईओ कलावती देवी, तत्कालीन जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा, साहू रोड निवासी हर्षकुमार, मुन्ना कुमार और रामबाग चौरी मोहल्ला निवासी गुलाम रसूल के खिलाफ जमानतीय वारंट का आदेश दिया है। विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई पर सभी को तलब किया है।
अब इस मामले में अभियोजन साक्ष्य पर सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि तय की गई
 अगर ये गवाह कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियोजन साक्ष्य के तहत गवाहों का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाना है अब तक केवल एक तत्कालीन थानेदार नीरू कुमारी ने अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज कराई है नीरू ने ही इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपित ब्रजेश ठाकुर अभी बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2018 के जून में बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ से संचालित अन्य बालगृहों की भी जांच कराई थी।