बिहार

शस्त्र अनुज्ञप्ति पर आधारित शस्त्रों का थाना वार भौतिक सत्यापन 25 जनवरी 2024,से 10 फरवरी 2024 तक

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Mdhubni /भौतिक सत्यापन नही करवाने वाले लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति हो सकती है रद्द।आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने  लिए मधुबनी जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर आधारित शस्त्रों का थाना वार भौतिक सत्यापन के लिए थानावार दंडाधिकारियों की *प्रतिनियुक्ति की गई है। शस्त्रों का सत्यापन दिनांक 25 जनवरी 2024,से 10 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी* *एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि, अपने यहां शस्त्र से संबंधित संधारित पंजी से मिलान कर शस्त्र का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि अपने चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाना अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर शत प्रतिशत तामिला करा कर धारित शस्त्र का सत्यापन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन एवं शत प्रतिशत सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जो अपने शस्त्रों का निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो इसे आयुध नियमावली का उल्लंघन समझा जाएगा तथा उनकी शास्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन/ रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित तिथि में ही सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला को उपलब्ध कराएंगे। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं कराते हैं उसका विवरणअलग से मंतव्य के साथ भेजेंगे। संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि, वे शस्त्र निरीक्षण कार्यक्रम का अपने-अपने क्षेत्र में वृहत प्रचार प्रचार सुनिश्चित कराते हुए शस्त्रो का निरीक्षण शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे।