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तेजस्वी यादव को मिली कोर्ट से राहत जमानत रद्द करने की मांग को किया ख़ारिज

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न्यूज़ डेस्क

पटना/बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखा है। साथ ही कहा कि तेजस्वी की बेल रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।अदालत ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है और कहा की आगे से ऐसे शब्दों का  प्रयोग न करें। जनता के बीच बोलते हुए अपनी भाषा और शब्दों का ख्याल रखें।

banner jjj page 0001 1 तेजस्वी यादव को मिली कोर्ट से राहत जमानत रद्द करने की मांग को किया ख़ारिजसीबीआई के दलील पर तेजस्वी के हलफनामा में कहा कि गया है कि जिन शर्तों पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया था उसका उल्लंघन उन्होंने कभी किया ही नहीं। दूसरी तरफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का मामला तेजस्वी के खिलाफ नहीं आया। सीबीआई पीक एंड चूज की तरह काम करता है। अगर तेजस्वी यादव ने किसी अधिकारी को धमकी दी तो फिर एफआईआर क्यो नहीं दर्ज कराया। लिहाजा तेजस्वी के वकील ने जुर्माना के साथ सीबीआई याचिका को खारिज करने की मांग की है।

office page0001 1 तेजस्वी यादव को मिली कोर्ट से राहत जमानत रद्द करने की मांग को किया ख़ारिजबता दें की सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में तेजस्वी के जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच को  प्रभावित करने के लिए न सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों बल्कि उऩके परिवार के लोगों को भी खुले मंच से धमकी दी। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कांफ्रेंस कर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की।