कोचिंग पर नई सख्ती स्कूल टाइम में क्लास बैन शाम 4 बजे के बाद ही चलेंगे संस्थान
सुरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट
पटना/खान सर की कोचिंग पर तोड़फोड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। 22 जून से स्कूल खुलते ही यह आदेश प्रभावी हो जाएगा।
क्या है नया नियम
जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक यानी स्कूल समय के दौरान पटना में कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होगा। कोचिंग क्लास केवल शाम 4 बजे के बाद ही चल सकेंगी।
क्यों लिया गया फैसला
शिक्षा विभाग का मकसद छात्रों की स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। प्रशासन का मानना है कि स्कूल समय में कोचिंग चलने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। खान सर की ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर हाल में हुए हमले और कोचिंग माफिया विवाद के बाद प्रशासन ने निगरानी और सख्त कर दी है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नियमों के पालन के लिए कोचिंग संस्थानों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना से लेकर मान्यता रद्द करने तक के कदम शामिल हो सकते हैं।
छात्रों-अभिभावकों पर असर
नए नियम से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की दिनचर्या बदलेगी। अब उन्हें स्कूल के बाद ही कोचिंग जाना होगा। कई अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ कोचिंग संचालक टाइमिंग को लेकर आपत्ति जता रहे हैं।

