देश - विदेशबिहार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एलेक्ट्रल बॉंड की व्यवस्था समाप्त किया

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
Listen to this article

पटना / राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाई एलेक्ट्रल बॉंड की व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है।

राजद प्रवक्ता ने कहा कि मा. सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ़ एलेक्ट्रल बॉंड को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी है, बल्कि इस अपारदर्शी और सत्ताधारी दल भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने वाली चंदा योजना को लाने के लिए हर क़दम को असंवैधानिक करार दिया है।
यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(a) का उल्लंघन है, और सूचना के अधिकार का हनन करता है।इसे लाने के लिए असंवैधानिक रूप से रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट , कम्पनीज एक्ट और आयकर कानून में बदलाव किए गए हैं।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस व्यवस्था के आड़ में भाजपा बड़े पैमाने पर काले धन को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रही थी।