बिहार

अब रद्द होगा लाइसेंस बिहार में गाड़ियों के पीछे बैठने वालों के लिए गाइडलाइन जारी

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
Listen to this article

न्यूज़ डेस्क

पटना/बिहार चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों की तर्ज पर ही पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में इसपर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग को केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन का इंतजार है। फिर इसे नई व पुरानी सभी तरह की गाड़ियों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों विभाग में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इसपर मंथन हुआ।

adverti office अब रद्द होगा लाइसेंस बिहार में गाड़ियों के पीछे बैठने वालों के लिए गाइडलाइन जारी बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नई गाड़ियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में यह व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में यह करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के पहले यह देखा जाएगा कि 15 साल से अधिक पुरानी कितनी गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियों को फिटनेस देने के पहले पीछे वाली सीट में सीट बेल्ट लगाने को कहा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

बिहार में अभी आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि अब भी ग्रामीण-शहरी इलाकों में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। विभाग ने तय किया कि जिन चालकों के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उनपर नियमानुसार अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।

विभाग ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि सीट बेल्ट के लिए  जांच अभियान चलाया जाए।  ग्रामीण इलाकों में भी इस नियम का सभी लोग पालन करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष तौर पर एनएच-एसएच पर किसी भी गाड़ी में इन नियमों का उल्लंघन करते चालक मिले, तो उनका तुरंत चालान काटा जाएगा। बार-बार सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण पकड़े गये गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।