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CBI की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया

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मधु की रिपोर्ट

पटना / CBI ने लालू प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है। चारा घोटाला माले में कोर्ट ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट सीज कर लिया था। लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट देने की गुहार लगाई है। इससे पहले 10 जून को मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन CBI की विशेष कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 जून का समय दिया था।

लालू यादव ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कोर्ट से अपील की थी।  लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। सिंगापुर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है। लालू प्रसाद की तरफ से CBI की विशेष कोर्ट में पासपोर्ट के रिन्यूअल कराने को लेकर अर्जी दी गई थी। अब पासपोर्ट के रिलीज होने के बाद वे इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। इस मामले पर बीते 10 जून को सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए लालू को 14 जून का समय दिया था।लालू यादव ने पासपोर्ट रिन्यूअल ले लिए याचिका दायर की थी, जिसमें RJD सुप्रीमो ने पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है।

उन्होंने ये अपील चारा घोटाले के दुमका ट्रैजरी मामले में की है। लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई थी। जमानत के दौरान कोर्ट ने ये शर्त भी रखी थी कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए लालू का पासपोर्ट भी सीज कर लिया गया था।  मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद CBI की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया। अब जल्द ही लालू किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकेंगे।