सुप्रीम कोर्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार अगले हफ्ते होगी लिस्टिंग
न्यूज डेस्क
नई दिल्ली/ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। CJI ने कहा इसे अगले हफ्ते लिस्ट किया जाए।
याचिका राकेश कुमार सिंह ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है। आरोप है कि
1. चुनाव आयोग बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, फैसले सामूहिक रूप से होने चाहिए, लेकिन CEC ने अकेले फैसले लिए।
2. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई।
3. आपत्तियां – बिना एजेंडा/मिनट्स के आदेश जारी करना, बिना मंजूरी विदेश यात्रा, फॉर्म 6 में बदलाव, वोटर लिस्ट डेटाबेस पर कंट्रोल, और पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी 16.10 लाख अपीलों को लेकर थीं।
याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 324 और CEC-EC एक्ट 2023 की धारा 18 का हवाला देते हुए Quo Warranto रिट, CEC के निलंबन, सभी रिकॉर्ड सील करने और रिटायर्ड SC जज की अध्यक्षता में SIT/ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। साथ ही SIR समेत उन सभी फैसलों को निरस्त करने की मांग की है जो सामूहिक निर्णय के बिना लिए गए।

