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(बड़ी खबर) पत्रकार को रोकना पड़ेगा महंगा: अब लगेगी BNS की धारा 126, 351, 324 – 7 साल तक जेल

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
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न्यूज डेक्स 

दिल्ली /अक्सर फील्ड में खबर कवर करने गए पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की, कैमरा छीनना, वीडियो डिलीट कराने और धमकाने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में हर पत्रकार साथी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में IPC खत्म हो चुकी है और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू है।

अगर कोई भी व्यक्ति, नेता, अधिकारी या आम नागरिक आपको जनहित की खबर कवर करने, फोटो/वीडियो बनाने से रोकता है, तो उस पर अब सख्त धाराएं लगेंगी।

1. कवरेज से रोकने या बाधा डालने पर
-BNS धारा 126: सदोष अवरोध — रास्ता रोकना, कैमरा पकड़ना, आगे बढ़ने से रोकना।
-BNS धारा 127: सदोष परिरोध
-BNS धारा 221:लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना — सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका कर्तव्य जनहित की सूचना देना है।

2. कैमरा तोड़ना, वीडियो डिलीट कराना, माइक छीनना BNS धारा 324 रिष्टि / संपत्ति को नुकसान पहुंचाना — 5 साल तक सजा
– BNS धारा 303 / 306 चोरी / लूट
– BNS धारा 316:आपराधिक न्यास भंग

3. गाली-गलौज, धमकाने और मारपीट पर।
– BNS धारा 351 (1)(2)(3)आपराधिक धमकी 2 से 7 साल तक सजा।
– BNS धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना।
– BNS धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना ।
– BNS धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना।

4. सबसे मजबूत धाराएं जो FIR में जरूर लिखवाएं।
– BNS धारा 308(2) जबरन वसूली खबर रोकने के लिए धमकाना
– IT Act 66E + 67 जबरदस्ती फोटो/वीडियो डिलीट कराना, निजता भंग करना

FIR में क्या लिखवाएं ये फॉर्मेट नोट कर लें

मैं ………. समाचार पत्र/चैनल/पोर्टल का ………. क्षेत्र का पत्रकार हूं। मैं जनहित में खबर का कवरेज कर रहा था, तभी आरोपी ………. ने मुझे कवरेज करने से रोका, मेरे साथ गाली-गलौज, धमकी और हाथापाई की तथा मेरा कैमरा तोड़ने / वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। आरोपी पर BNS की धारा 126, 351, 324, 352, 308(2) और IT Act 66E के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।