अब बिहार में सिपाही हवलदार और ASI नहीं कर सकेंगे वाहन जांच SI से ऊपर के अधिकारी ही करेंगे चालान
शंकर प्रसाद सिंह
पटना /बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। लगातार मिल रही वसूली और बदसलूकी की शिकायतों के बाद अब ट्रैफिक सिपाही, हवलदार और ASI सड़कों पर वाहन जांच नहीं कर सकेंगे।पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी नए आदेश में साफ कहा गया है कि अब केवल SI यानी सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी ही वाहन जांच और चालान कर सकेंगे।ट्रैफिक पुलिस में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अब ड्यूटी पर तैनात सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा पहनना और उसे ऑन रखना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी पुलिसकर्मी का कैमरा बंद पाया गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मी की होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि नए आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की विशेष जांच टीम समय-समय पर जिलों में जाकर निगरानी करेगी और आदेश के पालन की समीक्षा करेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सड़क पर आम लोगों से वसूली की शिकायतों और अवैध जांच पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और पुलिस की छवि भी बेहतर होगी।
नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश सभी जिलों के SSP और ट्रैफिक SP को दे दिए गए हैं।

