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नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ़ राज्य सरकार ने कमीशन का किया गठन

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न्यूज़ डेस्क

पटना/राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के रास्ते में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला साफ़  कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए विशेष कमीशन गठित किया किया गया है।

गठित कमीशन राज्य में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। रिपोर्ट की जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की।