नया राशन कार्ड बनवाना है बिहार में बदला आवेदन का नियम e-KYC के बिना आगे नहीं बढ़ेगा काम
न्यूज डेस्क
बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने या अपने मौजूदा कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर देने से आपका काम नहीं चलेगा। अब आवेदक को अपने क्षेत्र की *PDS (जन वितरण प्रणाली) दुकान पर जाकर e-KYC कराना अनिवार्य* कर दिया गया है।
क्या बदला है नियम
पहले व्यवस्था ऐसी थी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर देते थे और e-KYC की प्रक्रिया बाद में कभी भी पूरी की जा सकती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा।
अब जब तक आवेदक की e-KYC पूरी नहीं होगी, तब तक उसका आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालय के लॉगिन पर दिखाई ही नहीं देगा।
e-KYC पूरी होने के बाद ही प्रखंड आपूर्ति कार्यालय आपके आवेदन के दस्तावेजों की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।
आपको क्या करना होगा
अगर आपने नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो तुरंत अपनी नजदीकी PDS दुकान पर जाकर e-KYC करा लें। इसके बिना आपके आवेदन पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी।
मुख्य बातें एक नजर में
1. नया राशन कार्ड और नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद e-KYC जरूरी।
2. e-KYC अपने क्षेत्र की PDS दुकान पर ही* होगी।
3. e-KYC पूरी होने तक आवेदन *प्रखंड कार्यालय के लॉगिन पर नहीं दिखेगा।
4. e-KYC के बाद ही दस्तावेजों की जांच और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
विभाग का कहना है कि इस बदलाव से फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी और वास्तविक लाभार्थियों को जल्द लाभ मिल सकेगा।

