सड़क हादसे में जब्त गाड़ियों को 24 घंटे में छोड़ने का आदेश
न्यूज डेस्क
पटना/ सड़क हादसों के मामलों में फंसने वाले वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सड़क हादसे में जब्त की गई गाड़ियों को 24 घंटे के भीतर छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
नए निर्देश के बाद अब थानों या पुलिस परिसरों में वाहनों को महीनों तक खड़ा रखकर कबाड़ करने की शिकायतों पर रोक लगेगी।जारी आदेश के अनुसार हादसे के बाद जब्त वाहनों की सभी कानूनी और कागजी प्रक्रियाएं 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होंगी। इसके बाद वाहन को तुरंत मालिक को सौंपना होगा।
प्रशासन ने सभी जिलों के SSP, SDPO और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि कागजी औपचारिकताओं को सरल और तेज किया जाए, ताकि वाहन मालिकों को अनावश्यक रूप से थानों के चक्कर न लगाने पड़ें।अब तक सड़क हादसे के बाद जब्त गाड़ियां थानों में महीनों पड़ी रहती थीं। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ गाड़ी के खराब होने की शिकायतें भी मिलती थीं।
नए नियम से वाहन मालिकों को थानों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और उनकी गाड़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। प्रशासन ने इसे आम जनता की परेशानी कम करने की दिशा में सराहनीय कदम बताया है।पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

