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परिवहन विभाग ने प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों यानी परिवहन इंस्पेक्टर और दारोगा की प्रतिनियुक्ति को लेकर गाइडलाइन जारी

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पटना / परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने यह संकल्प जारी किया है।नए गाईड लाइन में इनकी प्रतिनियुक्ति छह महीने के लिए होगी। साथ ही अगली प्रतिनियुक्ति में आरोप,जांच रिपोर्ट के आधार को आधार बनाया जायेगा। परिवहन विभाग के नए संकल्प में कहा गया है कि प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों मुख्यालय स्तर पर नियुक्त हैं. इनकी प्रतिनियुक्ति के लिए नीति निर्धारित है । अब तक इनकी प्रतिनियुक्ति 4 महीनों के लिए की जाती थी। परिवहन सचिव ने कहा है कि अब प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति 6 माह के लिए राज्य परिवहन आयुक्त करेंगे।अगर प्रतिनियुक्ति अवधि में देरी होती है तो विभागीय सचिव से अनुमोदन के बाद प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करें।विशेष परिस्थिति में इनकी प्रतिनियुक्ति प्रधान सचिव की अनुमति से 6 माह की अवधि में की जा सकेगी।

जिसे सरकार के संज्ञान में लाना भी आवश्यक होगा.परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर तीन पाली में कम से कम तीन-तीन प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, वैसे जिले जो जीटी रोड से जुड़े हैं उनमें दो प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।वैसे जिला जहां वाहनों का निबंधन एवं राजस्व ज्यादा मिलता है वहां दो लोगों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. साथ ही परिवहन दारोगा की प्रतिनियुक्ति में पिछले स्थान पर इनके द्वारा किए गए राजस्व की उपलब्धि को ध्यान में रखा जाएगा. नई प्रतिनियुक्ति के समय प्रवर्तन निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों के खिलाफ मिले आरोप पत्र, जांच प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महिला प्रवर्तन अवर निरीक्षकों-अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि 1 वर्ष की होगी साथ ही उनसे च्वाइस की मांग की जाएगी और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा. प्रवर्तन निरीक्षकों- अवर निरीक्षकों को जिले में प्रतिनियुक्ति का आधार जिला होगा. अर्थात 1 जिले में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अगली बार जिले से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाएगा।जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र की मासिक प्रगति एवं अनुपस्थिति प्राप्त की जाएगी।इससे जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन होगा।