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विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता, सभी संबद्ध पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः डीएम

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मधुबनी /जिला पदाधिकारी,अरविन्द कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक, सुशील कुमार ने अपने संयुक्त आदेश में कहा है कि रामनवमी एवं चैती दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें।

डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के सभी उपायों को ध्यान में रखकर प्रतिनियुक्ति की गई है। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु लगभग 257 स्थानों पर 514 से अधिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियो को* प्रतिनियुक्त किया गया है,साथ ही सशस्त्र बल एवं लाठी बल को भी लगाया गया है। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था की गई है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय के द्वारा किसी भी कार्य को बखूबी निभाया जा सकता है। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को सतत क्रियाशील रखने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम(क्यूआरटी) एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम(क्यूएमआरटी)तैनात रखें।

डीएम ने कहा कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की स्पॉट ब्रीफिंग सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करेंगे। कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखेंगे। शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा बंध पत्र भरवाने की कार्रवाई करेंगे। पूर्व की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं-107, 116 एवं 151 के अर्न्तगत कार्रवाई करें। पूजा पंडालों तथा जुलूस में गतिविधियों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर रखी जाए।किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना, कार्टून एवं झाँकी का प्रदर्शन प्रतिबंधित है इसे सुनिश्चित कराएं । डीएम ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है।ये धाराएं अब संज्ञेय और गैरजमानती है। सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने निदेश दिया कि सभी जुलूस के लिए लाईसेंस निर्गत रहनी चाहिए। बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ गृह (विशेष) विभाग के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ जुलूस के मार्ग का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। साथ ही, अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस के निर्धारित मार्ग एवं समय का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवश्यकता पड़ने पर जुलूस को नियंत्रित करने में गृह विभाग के प्रावधानों, पुलिस ऐक्ट की धारा 30/32 एवं सीआरपीसी की धारा-144 की सहायता ली जाय। प्रत्येक विसर्जन जुलूस/रामनवमी जुलूसों के साथ पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।डीएम ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर तथा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने स्थान में पर्व के पूर्व शांति समिति की सार्थक बैठक करेंगे एवं कार्यवाही अंकित करते हुए इलाके के सक्रिय व्यक्तियों से समन्वय रखेंगे।ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड एवं यूनिट तैनात रखेंगे। डीएम ने कहा है कि 247 जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नंबर 06276-224425 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी प्राधिकारी के रूप में नरेश झा,अपर समाहर्ता मधुबनी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रभाकर तिवारी की प्रतिनियुक्ति की गई है
डीएम अरविन्द कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिलेवासियों को रामनवमी तथा चैती दुर्गापूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी भाईचारा, सद्भाव एवं प्रेम का प्रतीक हैं। हम सभी इन त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं आपसी बंधुत्व की भावना से मनाएं।