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राहुल गांधी को 2 साल की सजा अर्थात भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 की अवहेलना: एडवोकेट चेतन बैरवा

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दिल्ली /सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के एडवोकेट चेतना बैरवा ने सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाने पर कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में पब्लिक भाषण के दौरान यह कह दिया कि वह बैंकों से पैसा लेकर भागने वाले सारे लोग मोदी ही क्यों हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि राहुल ने सारे मोदीयों को चोर बताया है और इसी बात को लेकर सूरत की ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। राहुल गांधी का यह बयान तो केवल इतनी सी बात की तरफ इशारा करता है अधिकतर भागने वाले मोदी ही क्यों होते हैं। तो सारे में और अधिकतर में दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है? कानूनी हिसाब से मैं सूरत के ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं।

क्योंकि राहुल गांधी ने देश के सारे मोतियों को छोड़ नहीं कहा है। अगर ऐसा ही सजा होने लगी तो फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल नाइनटीन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जिसमें देश के सभी लोगों को अपने विचार प्रकट करने की आजादी दी गई है।