बिहार

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध होगी त्वरित करवाई

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मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आगामी नगर निकाय निर्वाचन को सफलता पूर्वक एवम भयमुक्त,स्वच्छ एवम शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करवाने को लेकर सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों एवम सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

IMG 20220912 WA0158 आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध होगी त्वरित करवाईजिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सबसे पहले पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करवाये साथ ही आदर्श आचार संहिता के उलंघन के मामले पर त्वरित करवाई भी सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि जिले में भयमुक्त,निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग अपने-अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता के साथ निभाये,साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्रों एवम दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के तीन पदों के लिए ईवीएम से चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 10 अक्टूबर को प्रथम चरण के तहत नगर पंचाय, फुलपरास, घोघरडीहा, बेनीपट्टी एवम जयनगर में मतदान होना है।

adverti office आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध होगी त्वरित करवाईउन्होंने निर्देश दिया कि प्रथम चरण के नगर निकायों में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए कुल 107 मतदान केंद्रों पर सारी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं का भौतिक सत्यापन कर ले। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 सितंबर तक कर्मियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्ण कर ले। जिलाधिकारी ने संचार योजना बनाने का लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।उन्होंने सामग्री कोषांग,ईवीएम कोषांग,मतपत्र कोषांग,प्रशिक्षण कोषांग,कार्मिक कोषांग,मीडिया कोषांग,परिवहन कोषांग सहित सभी कोषांगों का बारी बारी से उनके कार्यो का समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 100 के अंतर्गत नगर पालिका निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। नगर पंचायत के किसी वार्ड के प्रत्याशी के मामले में अधिकतम ₹20000 की सीमा निर्धारित की गई है वही मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय हेतु वार्ड वार निर्धारित राशि का उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक के आधी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहनों पर होने वाला खर्च अभ्यर्थी हेतु निर्धारित निर्वाचन खर्च की राशि में ही सम्मिलित है। सभी प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचिअधिकारी को देना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव प्रचार के दौरान 3 गाड़ियों से अधिक का कोई काफिला निर्वाचन के समय सड़कों पर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ताओं का सामान्य आचरण होना चाहिए साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के धर्म, संप्रदाय ,जाति की भावना को ठेस पहुंचे ।बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का का अनुपालन करना चाहिए ।सभा ,जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति अपने सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

IMG 20220912 WA0159 आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध होगी त्वरित करवाईउक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज,वरीय पदाधिकारी सुरेंद्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, अमेत विक्रम बैनामी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी, किशोर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशांत शेखर, , वरीय उप समाहर्ता, विकास कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी, कन्हैया लाल गोस्वामी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।