बिहार

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर1अप्रैल को सुनवाई

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न्यूज़ डेस्क

रांची जिले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ गलतियों की वजह से अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था।

लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।