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कंटोनमेंट एरिया में आपातकालीन व अनिवार्य सेवा को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक

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न्यूज डेस्क

मधुबनी जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड 19 विनियमन, 2020 के अंतर्गत कोरोना के संपुष्ट मामले में संक्रमित के निवास स्थान से तीन किलोमीटर के दायरे में कंटोनमेंट एरिया घोषित कर एक्टिव सर्विलांस किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अवधेश राम, बी. प्र. से. समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी (प्रभारी), मधुबनी द्वारा आदेश पारित किया गया है कि सदर अस्पताल, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिस्फी, घोघरडीहा, मधेपुर एवं राजनगर प्रखंडों के कुछ हिस्सों में जांचोपरांत कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें घोघरडीहा में तिलाठ, मधेपुर में पचही, एसएसबी कैंप, राजनगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में चिन्हित स्थान को एपीसेंटर घोषित करते हुए इसके तीन किलोमीटर के दायरे को कंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया है।

बताते चलें कि सुविधा के दृष्टिकोण से कंटोनमेंट एरिया को प्रत्येक पचास घर को इकाई मानकर सेक्टर में बांटा जाएगा और सघन जांच अभियान चला कर सभी को सुरक्षित किया जाएगा।

दंडाधिकारी द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि निदेशानुसार इस क्षेत्र के सभी लोगों को होम क्वारेंटिन में रहना होगा। सभी लोगों का मास्क उपयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर ततक्षण स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित किया जाना है।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि इस आशय के अनुरूप सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराया जाए। जागरूकता हेतु माइकिंग भी करवाई जाए। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारेंटिन में तब तक रहना अनिवार्य किया गया है, जब तक उनकी जांच निगेटिव न आ जाए।

कंटोनमेंट एरिया में आपातकालीन व अनिवार्य सेवा को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसके सभी इंट्री एग्जिट प्वाइंट को बांस बल्लो से प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस आदेश को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं।