बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त विसर्जन जुलूस से पहले 25 लोगों को देना होगा अंडरटेकिंग DJ और हथियार पर बैन
न्यूज डेस्क
बिहार में दशहरा-दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने के लिए इस बार पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूसों के लिए नए नियम तय किए गए हैं।
गृह विभाग और बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएम और एसपी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
नए नियम क्या हैं
1. अंडरटेकिंग अनिवार्य विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले 10 से 25 जिम्मेदार लोगों को थाने में लिखित अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) देना होगा कि जुलूस के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी और वे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।
2. भड़काऊ गानों पर रोक जुलूस और पंडालों में भड़काऊ गाने, आपत्तिजनक नारे और दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। DJ पर भी प्रशासन की नजर रहेगी और अश्लील गाने बजाने पर कार्रवाई होगी।
3. हथियारों के प्रदर्शन पर बैन जुलूस में किसी भी तरह के हथियार, लाठी-डंडा या तलवार आदि के प्रदर्शन पर सख्त रोक है। उल्लंघन करने वालों पर आर्म्स एक्ट और शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज होगा।
4. पंडालों में CCTV और लाइसेंस सभी बड़े पूजा पंडालों में CCTV लगाना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के कोई पंडाल नहीं बनेगा और विसर्जन का रूट पहले से तय होगा।
प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बिहार हलचल की अपील सभी पूजा समितियों से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से मां दुर्गा की पूजा संपन्न कराएं

