अब ग्रामीणों में टैक्स 1 रुपये से 5 हजार रुपये तक का होगा वसूली : सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
न्यूज डेस्क
पटना/बिहार की पंचायतों में दो दर्जन से अधिक तरह की कर (टैक्स) वसूली होगी। टैक्स 1 रुपये से 5 हजार रुपये तक का होगा। पंचायती राज विभाग के अनुसार, टैक्स वसूलने का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 27 में ही है।
निजी आवासीय भवन पर होल्डिंग कर सालाना अधिकतम 100 रुपये होंगे। पक्का घर के लिए 100 रुपये, अर्द्धपक्का घर के लिए 50 रुपये कर लगेगा। जिनके घर मिट्टी के हैं, उनसे कर नहीं लिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास के लिए 25 रुपये सालाना कर हैं।
पेयजलापूर्ति और कचरा उठाव के लिए प्रतिमाह 30 रुपये प्रति उपभोक्ता परिवार लिया जायेगा। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग पर भी शुल्क लगेगा। पंचायतों में संचालित पक्का दुकान और कच्चा (गुमटी) दुकान से भी कर लिया जायेगा।

