कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आयोजन
मधुबनी जिले के डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी अपना पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुचना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा मधुबनी जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक-18.01.2026(रविवार) तथा दिनांक-21.01.2026(बुधवार) को दो-दो पाली में आयोजित होगी। परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश भी दिया गया है।
परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रथम पाली में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 08:30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित, 09.30 बजे पूर्वाह्न के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। वही द्वितीय पाली में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 13:00 बजे अपराह्न निर्धारित है, 14.00 बजे अपराह्न के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
*परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाया जायेगा। किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

