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प्रतिनियुक्त या अतिरिक्त प्रभार वाले पदाधिकारियों के लिए दैनिक रोस्टर अनिवार्य : D M

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न्यूज डेस्क 

मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने एक आदेश में कहा है कि जिला स्तर पर की गई समीक्षा एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया है कि कई पदाधिकारी/पर्यवेक्षणीय पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन स्थल के साथ-साथ जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में भी प्रतिनियुक्त या अतिरिक्त प्रभार में हैं। किंतु संबंधित कार्यालयों में कार्य दिवस निर्धारित नहीं होने के कारण उनकी वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है।

इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मूल एवं अतिरिक्त पदस्थापन वाले कार्यालयों में दैनिक रोस्टर (किस दिन किस कार्यालय में उपस्थित रहेंगे) निर्धारित कर सप्ताह के प्रारंभ में संबंधित कार्यालय प्रमुखों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यालय में उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर/उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

यह भी निर्देशित किया गया है कि 4 दिन बड़े प्रखण्ड तथा 2 दिन छोटे प्रखण्ड के लिए निर्धारित किए जाएं। समन्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षणीय पदाधिकारियों के लिए भी तत्संबंधी रोस्टर निर्धारित करना होगा एवं इसकी सूचना संबंधित वरीय अधिकारियों को देनी होगी।जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।