जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को बड़ा झटका
बिहार /जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है । सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम रोक को हटाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है।
हाइकोर्ट ने जातीय जनगणना को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया था और 3 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की थी,जिसके विरोध में बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बिहार सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय की संबंधित पीठ ने प्रधान न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जिससे एक उपयुक्त पीठ का गठन हो सके. अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए दो सदस्यीय नई बेंच का गठन कर दिया है।जस्टिस अभय ओक और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अदालत आज इस मामले में सुनवाई करेगी।