नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का आदेश :पटना हाईकोर्ट
न्यूज़ डेस्क
पटना/बिहार नगर निकाय चुनाव से जुडी बड़ी ख़बर। बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बता दें की हाईकोर्ट ने अधिसूचना के निर्देश जारी किया है जिससे 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी की थी।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने कल यह फैसला सुनाया।
पटना हाईकोर्ट ने कल बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हीसाफ़ कहा था कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आऱक्षण से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए।तब फिर उसके आधार पर चुनाव कराए। लेकिन अब बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है।