बिहार

अंचल पदाधिकारी पटना सदर के न्यायालय में स्लम बस्तियों के लोगों ने रखा अपना पक्ष

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पटना नगर निगम, वार्ड 53 के अंतर्गत गाय घाट उतरी गली, स्लम बस्ती में 68 (आइस) घरों के परिवार आज न्यायालय अंचल पदाधिकारी, पटना सदर के समक्ष आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रवक्ता बबलु प्रकाश के नेतृत्व में हाज़िर होकर अपना पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि न्यायलय अंचल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना के कार्यालय से जारी प्रपत्र- 1, अतिक्रमण वाद संख्या- 12/2022-23 के तहत दिनांक- 20/07/2022 को नोटिस जारी कर दिनांक 10/08/2022 को 2:30 PM को अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत हो कर पक्ष रखने का आदेश दिया गया था।

पटना नगर निगम, वार्ड 53 के अंतर्गत गाय घाट उतरी गली, स्लम बस्ती में 68 (आइस) घरों के परिवार विगत 60 से 70 सालो से रह कर अपना जीविका उपार्जन करते आ रहे हैं। बिहार सरकार एवं पटना नगर निगम प्रशासन के दवारा बिजली, पानी, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट सड़क जैसी आधारभूत सुविधा भी प्रदान की गई है। जिसमे 33 (तैतीस) परिवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

इस अवसर पर बबलु प्रकाश ने कहा कि यह काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिन 33 परिवारों ने बिहार मलीन बस्ती पुनर्वास नीति 2017 के अन्तर्गत पुनर्वास के लिये अनुरोध के साथ सूचि सौंपी उन्हें ही पुनर्वास के बदले अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया और उन्हें अवैध तरीक़े से आवास ख़ाली करने का नोटिस थमा दिया ।

मौक़े पर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश मीडिया समन्वयक राजेश सिन्हा, आप नेता धीरेंद्र चौधरी सहित मलिन बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों महिला एवं पुरुष भी उपस्थित थे ।