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धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड पर आया फैसला, कोर्ट ने दोनों आरोपी को किया दोषी करार

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
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रिपोर्ट : सतेंद्र सिंह

धनबाद / धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की कल ही के दिन 28 जुलाई को पुण्यतिथि थी।

धनबाद की अदालत ने उनसे जुड़े मामले में अपना फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपी *लखन वर्मा और राहुल वर्मा* को दोषी करार दिया है।
इस मामले पर कोर्ट 6 अगस्त को सजा के बिंदु पर अपना फैसला देगी।

एक साल से सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने ठीक एक साल के बाद जज उत्तम आनंद मामले में अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है।

क्या है पुरा मामला

धनबाद का बहुचर्चित मामला जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 की सुबह एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी, धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी जिनसे उनकी मौत हुई।

IMG 20220729 WA0062 धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड पर आया फैसला, कोर्ट ने दोनों आरोपी को किया दोषी करारन्यायाधीश उत्तम आनंद हर दिन की तरह उस दिन भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े बाद में वहां से गुजर रहे दूसरे ऑटो चालक ने उन्हें *SNMMCH* पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उन्हें एक ऑटो टक्कर मारते दिख रहा है। जज उत्तम आनंद धनबाद में चर्चित रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे।

छह महीने पहले ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के पद पर ज्वाइन किया था। इससे पहले वे बोकारो के जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। रंजय सिंह झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। कुछ दिन पहले ही वे इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी। आशंका जताई जा रही है कि रंजय सिंह हत्याकांड मामले में ही उनकी हत्या की गई है। इसी मामले पर पर आज सीबीआई की अदालत ने दोनों को दोषी माना और सजा का ऐलान किया।