पटना हाईकोर्ट ने राजीवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 14जुलाई होगी
पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है।
जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पेय जल की सुविधाएं बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए हुए ज़िला प्रशासन ने कार्रवाई की।
कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के क्रियाकलापों नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके अधिकारियों और पुलिस के नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ,तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की।
कोर्ट ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों किया गया।कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या प्रशासन रविवार को काम करता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में डी एम, पटना,सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एम डी व एस्टेट ऑफिसर को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा ।
अगली सुनवाई 14जुलाई,2022 को होगी
कल 3 जुलाई,2022 को ज़िला प्रशासन ने सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन ले कर अतिक्रमण हटाने गए।इस क्रम में काफी तनाव और पत्थरबाजी हुई। आज इस मामलें में पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में किया गया।
कोर्ट ने अगले आदेश तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 6 जुलाई,2022 को सुनवाई की तिथि तय किया है।