बालू की बिक्री अब फीट नहीं टन के हिसाब से होगी
अजय कुमार ठाकुर की रिपोर्ट
मधुबनी/रहिका/ बालू की खरीद-बिक्री को लेकर रहिका मंडी के बालू ट्रक मालिकों और कारोबारियों ने नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत अब पटना से लेकर बिहार के अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में पहुंचने वाले बालू की बिक्री फीट के हिसाब से नहीं, बल्कि टन के हिसाब से की जाएगी। यह नया नियम 23 सितंबर 2026 से लागू किया जाएगा।
बालू कारोबारियों के अनुसार, बालू की कीमत उसकी गुणवत्ता और दूरी के आधार पर तय की जाएगी। बालू की किस्म के अनुसार भी कीमत में अंतर रखा जाएगा। मोटे बालू के लिए निर्धारित दर में करीब 50 पैसे अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। वहीं, पटना से जिस क्षेत्र में बालू की आपूर्ति की जाएगी, वहां की दूरी के अनुसार प्रति टन बालू का रेट निर्धारित किया जाएगा। इससे बालू की खरीद-बिक्री में एक समान दर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है।
बालू ट्रक मालिकों का कहना है कि अब एजेंटों के माध्यम से बालू के रेट में मनमाने तरीके से कमी या ज्यादा करने पर रोक रहेगी। यदि कोई एजेंट निर्धारित दर से छेड़छाड़ करता है या ग्राहकों से अलग-अलग रेट वसूलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले एजेंट पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंडी से जुड़े लोगों के अनुसार, टन के हिसाब से बालू की बिक्री शुरू होने से बालू की मात्रा और कीमत को लेकर होने वाले विवाद में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही ट्रक मालिकों और ग्राहकों के बीच कीमत को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी।
इस नए नियम को लेकर मंडी अध्यक्ष संतोष यादव के साथ सदस्य लक्ष्मी यादव, पप्पू साहू, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद कमरुल, ललित सरदार, जी गौरी शंकर और गुड्डू उर्फ बॉस ने समर्थन जताया है। मंडी से जुड़े सदस्यों ने कहा कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही बालू की बिक्री की जाएगी ।

