विस नियम समिति की बैठक ई-विधान व्यवस्था के अनुरूप नियमावली में होगा आवश्यक संशोधन
न्यूज़ डेस्क
पटना/बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में नियम समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बदलते समय और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुरूप बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाना समय की मांग है। बिहार विधान सभा द्वारा ई-विधान (NeVA) व्यवस्था को अपनाकर डिजिटल विधान सभा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब आवश्यकता है कि शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निवेदन, याचिका तथा अन्य संसदीय सूचनाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था नियमावली में सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान करना नहीं है, बल्कि सदस्यों को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना, सूचनाओं के निस्तारण में समय की बचत करना, अभिलेखों को सुरक्षित एवं स्थायी रूप से संरक्षित रखना तथा विधान सभा की कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
अध्यक्ष ने कहा कि नियमों में संशोधन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि नियमों की मूल भावना, सदस्यों के संसदीय अधिकार तथा अध्यक्षीय विवेकाधिकार पूर्णतः अक्षुण्ण रहें। तकनीकी प्रगति के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए नियमों को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने नियम समिति के माननीय सदस्यों से प्रस्तावित संशोधनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करने तथा अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समिति के अनुभव एवं मार्गदर्शन से ऐसे नियम तैयार किए जा सकेंगे, जो वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य में होने वाली तकनीकी प्रगति के अनुरूप भी उपयोगी सिद्ध होंगे।
बैठक में नियमावली में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरान्त निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी तथा संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :
1. कारा सुधार समिति से संबंधित नियम एवं प्रावधान को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंतर्निहित करने पर सहमति बनी।
2. शून्यकाल सहित सभी सभी सूचनाओं यथा – ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन, निवेदन, याचिका, एवं गैर सरकारी संकल्प को सदन में ऑनलाइन माध्यम से ही उपस्थापित किए जाने पर सहमति बनी और तत्संबंधी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
3. आवास समिति के कृत्य में विषयों के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अध्यक्ष ने कहा कि ये संशोधन बिहार विधान सभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल एवं तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्रीमती लेशी सिंह, सदस्य तारकिशोर प्रसाद एवं आलोक कुमार मेहता उपस्थित रहे।
इस बैठक के उपरांत अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग दो से तीन दशक पूर्व गठित एक विशेष समिति के प्रतिवेदन एवं उसकी अनुशंसाओं के अनुपालन की समीक्षा से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया गया।
समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सर्वप्रथम लंबित मामलों की समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरांत यदि आवश्यक हुआ तो लंबित कार्रवाई को समाप्त मानते हुए मामले का निस्तारण किया जायेगा।
बैठक में उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री विजय कुमार सिन्हा, केदार प्रसाद गुप्ता एवं सदस्य आलोक मेहता, अरूण मांझी, माधव आनंद उपस्थित रहे।

