राजकीयकृत / परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक
पटना/विभागीय आदेश ज्ञापांक-587 दिनांक-18.03.2025 के द्वारा पूर्व में निर्गत् आदेश ज्ञापांक-34 दिनांक-23.06.2023 एवं आदेश सं0-191/गो० दिनांक-20.07.2023 की कंडिका-4 को अवक्रमित किया गया है तथा इसके स्थान पर पूर्व में निर्गत् आदेश ज्ञापांक-721 दिनांक-21.12.2021 को यथावत् प्रभावी किया गया है. जिसके अन्तर्गत् छात्र अनुपात में राजकीयकृत / परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक को विद्यालय विकास कोष से 2.50 लाख की राशि की निकासी कर व्यय करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी है तथा इससे अधिक 5.00 लाख तक की राशि का व्यय विद्यालय प्रबंध समिति (जिसके अध्यक्ष सामान्यतः बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य होते है तथा मनोनियन उपरान्त लोक सभा/राज्य सभा/बिहार विधान परिषद् के भी माननीय सदस्य होते है) के निर्णयानुसार करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5.00 लाख से अधिक का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति की अनुशंसा पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, लिमिटेड, पटना से प्राक्कलन तैयार कराकर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है।