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सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए नियमावली में कैबिनेट की मुहर

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पटना /मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है।कैबिनेट से शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी के बाद करीब तीन लाख शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ शिक्षक नियुक्ति की पुरानी सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। नई नियमावली के अनुसार शिक्षक भी राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे। सातवें चरण की बहाली के लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा।

शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा

सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने के लिए बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी है। नई नियमावली के अनुसार सातवें चरण में नियुक्त हुए शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जायेगा और पहले से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा। नई नियमावली में तीन परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है । शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष कर दी गई है l जिला और प्रखंड स्तर पर बहाली की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कुल 6 एजेंडों को स्वीकृति 

राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी गई है। कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता लागू हो जायेगा। अब कर्मियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जायेगा। राज्य कर्मियों के अलावा पेंशनकर्मी भी महंगाई भत्ता का लाभ उठाएंगे।

इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये अस्थाई रूप से करने की स्वीकृति दी गई है।