16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का सुझाव .मद्रास हाई कोर्ट की अहम
सेंट्रल डेस्क
मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यवहार पर बुरा असर पड़ सकता है।
हाई कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कानून पहले ही लागू किया जा चुका है, जहां बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत में भी बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
कोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देशभर में बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की बढ़ती लत को लेकर चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं। यह सुझाव आने वाले समय में डिजिटल सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन कानूनों पर बड़ी बहस की वजह बन सकता है।

