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सुझाव (For Counting), चुनाव

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1) प्रत्येक काउंटिंग टेबल के लिए डेडिकेटेड,जुझारू काउंटिंग एजेंट नियुक्त किये जायें।
2)पोस्टल बैलेट की अलग टेबल होगी,उसके लिए विशेष रूप से दक्ष ,जानकार और विश्वनीय लोगों को काउंटिंग एजेंट बनाएं।
3)पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे सुबह से शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद EVM की गणना शुरू होगी।
पोस्टल ब्लेट की गिनती EVM के अंतिम 2 राउंड के पहले कर ली जानी है। यानी पोस्टल बैलेट गिनती पूर्ण नहीं होने की स्थिति में EVM के अंतिम 2 राउंड की गिनती रुकी रहेगी।
4)काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सम्बन्धी ट्रेनिंग/ब्रीफिंग पार्टी स्तर से फिजिकल या गूगल मीट से जरूर कराई जाए।
5)काउंटिंग 8 बजे सुबह से शुरू होगी। 7 बजे सुबह में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता तथा काउंटिंग एजेंट मतगणना स्थल पर अवश्य पहुंच जाएं।
6)बज्र गृह खोलने समय उम्मीदवार अवश्य रहें और सील का अवलोकन अच्छे से करें।
7)पोल्ड EVM बज्र गृह में मतदान के बाद जब रखें जाएंगे,उस समय भी उम्मीदवार,निर्वाचन अभिकर्ता अवश्य रहें और सील होते समय अपना यूनिक सील लगाएं।
8)बज्र गृह पर गिनती होने तक लगातार दिन-रात नजर बनाए रखें। इस हेतु निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी द्वारा रहने की वहां व्यवास्था की गई होगी। बज्र गृह पर CCTV फुटेज का डिस्प्ले भी TV पर देखने की व्यवास्था की गई होगी।
9)उम्मीदवार सभी एजेंट को उनके टेबल/बूथ से सम्बन्धित प्रपत्र 17C,जो मतदान दिवस को पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त हुआ होगा,का ज़ेरॉक्स पहले ही मुहैया करा देंगे,ताकि EVM में पड़े मत से मिलान किया जा सके।
10) एजेंट के पास टेबुलवार,राउंड वाइज उम्मीदवार की प्रिंट सूची दे दें जिसपर EVM के अनुसार मत को अंकित किया जा सके।
11)EVM के बाहरी बक्से का सील,EVM के रिजल्ट सेक्शन का सील और स्पेशल एड्रेस टैग का सील चेक कर लें तथा साथ ही CU का क्रम संख्या और ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या का मिलान प्रपत्र 17C से अवश्य कर लें।
पेपर सील दुरुस्त अवश्था में रहने पर ही गिनती शुरू करने हेतु अपनी सहमति दें। अन्यथा की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत सूचित कर आपत्ति दर्ज करें।
12) प्रत्येक राउंड की गिनती के उपरांत प्रपत्र 17C भाग दो का ज़ेरॉक्स निर्वाची पदाधिकारी के टेबल से अवश्य ले लें। नियमानुसार यह काउंटिंग एजेंट,उम्मीदवार को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाना होता है।
प्रत्येक राउंड का गिनती हो जाने के तुरंत बाद ब्लैकबोर्ड या व्हाइटबोर्ड पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारवार मत अंकित किया जाता है, इसे अवश्य कराएं। यदि निर्वाची पदाधिकारी देर करते हैं, तो उन्हें यथाशीघ्र अंकित करने हेतु अवश्य बोलें। (PPT के पेज 130 पर इसका नमूना देखें।
13)ETPBS से प्राप्त मतपत्र डाक से एक इनभैलप (प्रपत्र 13C) मे आता है,जिसमें इलेक्टर का घोषणा (प्रपत्र 13A) और मतपत्र का छोटा इनभैलप(प्रपत्र 13B) रहता है। इलेक्शन ड्यूटी वाले का भी इतना ही प्रपत्र और इनभैलप रहता है। लेकिन वह फैसिलेसन सेंटर पर मतदान करता है और ETPBS का पोस्टल बैलेट डाक से आता है। अधिकतर उम्मीदवार इसे देखने भी नहीं जाते। यदि सिस्टम चाह जाए तो इसमें गड़बड़ी होने की पूरी गुन्जाईस रहती है। पोस्टल बैलेट वाले मतदान में प्रपत्र 5 संधारित किया जाता है, जिसमें मतदान करने वाले का डिटेल और उसका हस्ताक्षर होता है। उम्मीदवार को चाहिए कि वह कुल पोस्टल बैलेट की संख्या रोज दिन निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करते रहे।
गिनती के दौरान पोस्टल बैलेट का प्रपत्र 5 अवश्य अवलोकन कर लेना चाहिए। इसमें यानी बड़े इनभैलप में घोषणा पत्र पर सत्यापित करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर देख कर मिलान कर लें। सत्यापित करने वाले पदाधिकारी फैसिलेसन सेंटर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त होते हैं।
ध्यान रहे कि यहां उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि के न रहने से गड़बड़ी किये जाने की पूरी आशंका रह सकती है।
इसे सावधानीपूर्वक देखने और गिनती कराने की जरूरत है।
रिजेक्ट की जाने वाली पोस्टल बैलेट को ध्यान से देखने की जरूरत है।
14) EVM वाली मत की गिनती पूर्ण होने के बाद यदि सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम दो उम्मीदवार के बीच मतों का अंतर , रिजेक्ट पोस्टल बैलेट से कम आता है तो रिजेक्ट पोस्टल बैलेट का फिर से रिव्यु यानि मतगणना कराएं।
15)प्रपत्र 17C भाग दो पर काउंटिंग एजेंट का प्रत्येक राउंड के गिनती के बाद एजेंट से हस्यक्षर कराया जाता है। इसपर अंकित मत की संख्या मिलान कर ही,उसपर हस्ताक्षर करें। कई बार जानकारी न रहने पर वहां मतगणना कर्मी ब्लेंक पर ही काउंटिंग एजेंट से हस्ताक्षर करा लेते है और इस स्थिति में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है।
16) EVM गिनती के समय यदि डिस्प्ले पर अंकित मत देखने में भ्रम की स्थिति हो गयी हो या स्पष्ट नहीं देख पाए हों, तो दुबारा रिजल्ट देखने का प्रावधान है।

नोट:-
A)विगत चुनाव में हिलसा विधान सभा क्षेत्र में 13 मत से जीत- हार हुई थी,जबकि रिजेक्ट पोस्टल बैलेट की संख्या 34 थी।

B)पोस्टल बैलेट पर गिनती के समय पूरी तत्परता से ध्यान रखी जाए। अन्यथा चंडीगढ़ वाली स्थिति की संभावना से इंकार नहीं की जा सकती।
C)जहां जीत-हार का अंतर कम होगा,वहां पोस्टल बैलेट काफी महत्वपूर्ण होगा। यानी “ध्यान हटी , दुर्घटना घटी”। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, गिनती , खासकर पोस्टल बैलेट की गिनती पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
D)मतगणना स्थल के बाहर तीन- चार हजार की संख्या में समर्थक अंतिम परिणाम की घोषणा या जीत की सर्टिफिकेट मिलने तक अरे रहेंगे,बने रहेंगे।