बिहार

यह इस्तीफा विधान परिषद सदस्य पद से जरूरी है न कि मुख्यमंत्री पद से फिलहाल अगले छह माह तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं

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न्यूज डेस्क 

बिहार के मुख्यमंत्री 30 मार्च को इस्‍तीफा दे देंगे। मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही गई है। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा सांसद चुने गए थे। नियम के मुताबिक ऐसा होने पर उन्हें 14 दिन के अंदर मौजूदा पद से इस्तीफा देना जरूरी है। यानी उनको 30 मार्च तक विधान परिषद के एमएमसी पद से इस्तीफा देना होगा। यदि वे इस्‍तीफा नहीं देते हैं तो वे अपनी राज्‍यसभा सदस्‍यता खो सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 30 मार्च या इससे पहले विधान परिषद की सदस्यता छोड़ना अनिवार्य है। वे राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं इसलिए वे अब संविधान के तहत इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं। हालांकि उनका यह इस्तीफा विधान परिषद सदस्य पद से जरूरी है न कि मुख्यमंत्री पद से। वे फिलहाल अगले छह माह तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।