बिहार

सदन में ई इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय टाइगर ने कहा

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राम कुमार की रिपोर्ट 

पटना /बिहार विधानसभा की कार्यवाही सत्ता एवं प्रतिपक्ष के टोका टोकी के बीच शुरू हुआ लेकिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। सदन में ई इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 से दिल्ली श्रमिकों के लिए 444 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर दोषी नियोजको के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जमुई जिला में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का अनुपालन नहीं करने वाले कुल पांच दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सहायक मुंगेर के न्यायालय में दवा पत्र दर्ज किया गया है ।उक्त दवा के विरुद्ध कुल आठ कामगारों को उनके बकाया मजदूरी का भुगतान कराया गया है। भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के अनुसार जमुई जिले में कल 61,500, नालंदा जिले में कल 4,947 सहरसा जिले में कुल 194 और खगड़िया जिले में कुल 203 सहित पूरे बिहार राज्य में कुल1,25,453 कामगारों ने स्वयं को तंबाकू श्रमिकों के रूप में निबंधित किया है ।

बीड़ी श्रमिक को सुरक्षित करने के लिए बीडी एवं सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 का क्रियावन किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 संचालित है ।इस योजना के तहत श्रमिकों के आश्रितों को दुर्घटना , मृत्यु में 2 लाख रुपया स्वाभाविक मृत्यु में ₹50,000 पूर्ण अस्थाई निशक्तता में ₹1,00,000 अस्थाई आशिक निशक्तता में 50,000 रुपया, असाध्य रोग के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में ₹15000 से 60,000 रुपए तक,दुर्घटना के दौरान चोट लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में ₹10,000 एवं छात्रवृत्ति अनुमान के रूप में 2500 रुपए से ₹10,000 दिया जाता है ।वही इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में श्रम संसाधन एवं प्रवासी मंत्री संजय टाइगर ने बताया कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को प्रतीक्षा दिन कार्य के पश्चात एक दिन का स्वैतनिक अवकाश का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी के तदनुसार ही निर्धारित की जाती है। यदि किसी कर्मी में उनके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगने मजदूरी के दर से अधिकाल मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है ।प्रावधान के अनुसार शिकायत उपलब्ध होने पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। अख्तरुल इमान के तारांकित प्रश्न उत्तर में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना के फल स्वरुप मृत्यु की दशा में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचने पर हुए व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक मृत्यु की दशा में प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का कोई प्रावधान विभाग स्तर पर नहीं है । इस पर अख्तरुल ईमान ने सदन से सीधा सवाल करते हुए कहा कि उनको भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
सतीश कुमार सिंह यादव के तारांकित प्रश्न के उत्तर में पथ निर्माण मंत्री ने कहा की न 19 जीटी रोड का निर्माण एवं साधारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । प्रश्नगत स्थल ग्राम डहला, वाराणसी ,औरंगाबाद खंड के न 19 के दुर्गावती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित वर्तमान में मुख्य खंड के चले परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एकारणमा के अनुसार न 19 के किलोमीटर 854 + 700 पर दुर्गावती नदी पर एक अतिरिक्त पुल का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दुर्गावती नदी के पश्चिमी भाग में लगभग 900 मीटर की दूरी के अंदर तीन पुल का निर्माण कार्य पूरा है ।ग्राम दलहा दुर्गावती नदी के पूर्वी भाग लगभग 200 मीटर की दूरी के अंदर दो अंदर पास उपलब्ध है ।खंड वर्तमान में चार लाइन मानक का है। वर्तमान में उक्त स्थल पर यातायात का आगमन सुचारू रूप से चल रहा है ।अतिरिक्त अंडरपास निर्माण के मांग के संबंध में परियोजना के स्वतंत्र रहे अभियंता को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।