पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाने में कांड संख्या 44/26 दर्ज ,शंभू गर्ल्स हॉस्टल प्रकरण में भ्रामक, तथ्यहीन और उत्तेजक पर
सुंदर कुमार की रिपोर्ट
पटना/पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाने में कांड संख्या 44/26 दर्ज किया गया है। FIR में आरोप है कि अमिताभ दास ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल प्रकरण में भ्रामक, तथ्यहीन और उत्तेजक बयान दिया। समाज में अशांति फैलाने की साजिश रची। एफआईआर में अमिताभ दास के साथ ही अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। मतलब साफ है कि पुलिस उन मीडिया संस्थानों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने अमिताभ दास द्वारा दिए गए तथ्यहीन आरोपों को सनसनीखेज खबर की तरह परोसने में उनकी मदद की। एक दूसरी चिट्ठी चित्रगुप्त नगर थाना ने पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी को दी है। यह पत्र चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 44/26 में बीएनएस की धारा 185 के तहत अमिताभ दास के घर की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर नियुक्त करने से संबंधित है।
एसडीओ द्वारा मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर नियुक्त किए जाने के बाद अमिताभ दास के पाटलिपुत्र स्थित घर पर छापामारी की हुई। मतलब साफ है कि पुलिस ने पूरी तैयारी और प्रॉपर होमवर्क करने के बाद ही अमिताभ दास को डिटेन किया है। हैरत की बात यह है कि देर रात तक पत्रकार अमिताभ दास की गिरफ्तारी और हिरासत के सवाल पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन पटना पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि यह गिरफ्तारी है या उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है।

