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अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कोई छूट नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

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दिल्ली/सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कोई छूट नहीं दी जा सकती। एक NGO द्वारा दाखिल रिट याचिका में पूर्व के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE से छूट देने का मुद्दा उठाया गया। कोर्ट ने इस याचिका को प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताते हुए सख्त नाराजगी जताई और इसे खारिज कर दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम नामक NGO पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार ऐसी याचिकाएं दाखिल करना न्यायिक समय की बर्बादी है। इस फैसले से RTE के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण और अन्य प्रावधान अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी पूरी तरह लागू रहेंगे।