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मधुबनी कोर्ट ने अवैध हथियार मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की कैद

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मधुबनी/  न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मधुबनी पुलिस के द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और समय पर चार्जशीट दाखिल किए जाने के आधार पर सुनाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सकरी थाना कांड संख्या-46/22 दिनांकित मामले में जनक महतो, पिता बेचन महतो, साकिन कोतवाली चौक, थाना नगर, जिला मधुबनी, पर आर्म्स एक्ट की धारा (1-B)A/26 के तहत् आरोप सिद्ध पाए गए थे। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी की अदालत ने आज दिन सोमवार को फैसला सुनाते हुए जनक महतो को तीन वर्ष साधारण कारावास के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आकाश राठी एवं राजीव कुमार सहनी ने मामले में प्रभावी पैरवी की है। अदालत ने माना कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोजन तर्क संगत एवं ठोस रहे, जिससे आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गई। गौरतलब हो कि सकरी थाना पुलिस ने वर्ष 2022 में इस मामले में छापेमारी के दौरान आरोपी से अवैध हथियार बरामद किया था।

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में भेजा था। पुलिस सूत्रों अनुसार, इस मामले में न्यायालय का निर्णय कानून व्यवस्था के प्रति मजबूती का संकेत देता है। तो वहीं, मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला पुलिस टीम के मेहनती अनुसंधान और साक्ष्य संकलन की सफलता का परिणाम है।