बिहार

हाईकोर्ट का सख्त आदेश

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पटना/15 अपप्रैल 2026 तक हर हाल मे चुनाव कराए जाएं।31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारियांमल्टी-पोस्ट EVM का इस्तेमाल एक ही मशीन से 6 पदों के लिए मतदान आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव ,पंचायती राज अधिनियम के तहत मुस्विया, सरपंच सहित कई पदों पर हर दो चुनाव बाद आरक्षण परिवर्तन अनिवार्य है।कई पुराने जनप्रतिनिधियों की सीट बदल सकती है या आरक्षण के कारण वे चुनाव न लड़ पाएं।

गांवों में चुनावी हलचल तेज संभावित उम्मीदवारों ने घर-घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है