पंचायत–निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि
???? 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
???? 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव हर हाल में कराए जाएं।
यह ऐतिहासिक आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।
कोर्ट ने चुनाव में देरी पर सरकार की खिंचाई करते हुए साफ कहा समय सीमा में चुनाव कराना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

