बिहार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के कमांडेंट एवं सहायक कमांडेंट के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक ।। 2.द्वितीय प्रशिक्षण में 8 अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश :D M

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मधुबनी/आगामी बिहार विधान सभा निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के कमांडेंट एवं सहायक कमांडेंट के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन, गश्ती व्यवस्था,तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पर त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष रणनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा मतदाताओं में पूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास का माहौल निर्मित किया जाए, ताकि हर मतदाता बिना किसी भय व दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।बैठक ने पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।

 

2.द्वितीय प्रशिक्षण में 8 अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

IMG 20251108 WA0005 जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के कमांडेंट एवं सहायक कमांडेंट के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक ।। 2.द्वितीय प्रशिक्षण में 8 अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश :D Mमधुबनी/बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के अंतर्गत मतदान कर्मियों के लिए निर्धारित द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 अक्टूबर 2025 से 02 नवम्बर 2025 तक संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान कुल 08 (आठ) मतदान कर्मी बिना उचित कारण अनुपस्थित पाए गए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के नियम 134 एवं 28(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में अनुपस्थित मतदान कर्मियों की यह लापरवाही निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली श्रेणी में आती है, जो अत्यंत गंभीर है। इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा संबंधित सभी अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा जानबूझकर अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शी संचालन के लिए सभी अधिकारी–कर्मचारियों का समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, समयबद्ध प्रशिक्षण/ड्यूटी में अनुपस्थित रहेगा अथवा लापरवाही का परिचय देगा, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।