पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द
दिल्ली/प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है ।जिसमें प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली यूनिवर्सिटी को राहत मिली है । हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था।
जस्टिस सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया,