बिहार

प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप को लेकर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ किया बैठक

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न्यूज डेस्क 

मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह- जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप को लेकर राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, 24 जून से 26 जुलाई 2025 तक सभी के सहयोग से चलाया गया और आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप के आंकड़ों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 24.06.2025 को मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या-3376790 थी। जबकि सत्यापन के क्रम में गणना प्रपत्र अपलोडिंग के आधार पर दिनांक 01.08.2025 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या 3024245 हो गई है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जिलान्तर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 3360 थी, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के पश्चात् 522 मतदान केन्द्रों के बढ़ोतरी के साथ जिलान्तर्गत अद्यतन कुल मतदान केन्द्रों की संख्या- 3882 हो गई है।

प्रारूप प्रकाशन, दिनांक 01.08.2025
दावा आपत्ति का समय, 01 अगस्त 2025 से 01 सितम्बर 2025,
विशेष कैम्प की तिथि 02.08.2025 से 01.09.2025 तक,
विशेष कैम्प का समय, 10 बजे पूर्वा0 से 05 बजे अपराह्न तक
➤ विशेष कैम्प का स्थान, सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय (AEROS) तथा शहरी निकाय कार्यालय यथा कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के अंचल कार्यालय)
ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, या 01.07.2025 को अर्हता प्राप्त नागरिक स्वंय प्ररूप-6 घोषणा पत्र (Annexure D) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि आप अपने बीएलए एवं अपने दल कार्यकर्ता के माध्यम से इसकी जांच करवा लें, अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है तो वह अपना नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र 6 में अपना दावा करेंगे। साथ ही प्रपत्र 6 के साथ एनेक्सचर D लगाना होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट गया है तो प्रपत्र के साथ में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं । यदि मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार का सुधार करवाना तथा अपना नाम इस विधानसभा से किसी अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित करवाना है। तो प्रपत्र 8 में आवेदन करेंगे । यदि राज्य से बाहर का व्यक्ति मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कर बिहार में आना चाहता है तो उसे भी प्रपत्र 8 के साथ एनेक्सचर D भरना होगा। दावा आपत्ति की अवधि में बीएलए अपने बीएलओ को एक बार में अधिकतम 10 आवेदन दे सकते हैं। लेकिन बीएलओ को फॉरवर्डिंग लेटर के साथ तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विविध प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा दिया गया आवेदन पूर्णता: सही है। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से भी दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन सूची की शुद्धता हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के मतदान केंद्र अभिकर्ता का सक्रिय सहयोग भी अपेक्षित हैउन्होंने सभी राजनीतिक दलों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने हेतु आग्रह किया। उक्त बैठक मे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,उप निर्वाचन पदाधिकारी,डीपीआरओ आदि उपस्थित थे।