बिहार

सांसद रामप्रीत मंडल के पैतृक गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन और कचरा प्रबंधन यूनिट निर्माण पर न्यायालय द्वारा रोक .गरीब के जमीन पर निर्माण

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
Listen to this article

गोपाल कुमार की रिपोर्ट 

मधुबनी/खुटौना प्रखंड के झंझारपुर लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल के पैतृक गांव दुर्गीपट्टी पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन और कचरा प्रबंधन यूनिट निर्माण पर झंझारपुर व्यवहार न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है यह निर्माण कार्य भूदान में मिली भूस्वामी के निजी जमीन पर हो रहा था। पीड़ित भूस्वामी अंचल से लेकर अनुमंडल और जिला पदाधिकारी तक न्याय की गुहार लगा कर थक गए और अंत में न्यायालय से लगाई गई गुहार से न्याय की उम्मीद जगी है। पीड़ित गृहस्वामी के निजी जमीन के एक बड़े हिस्से में पंचायत सरकार भवन और दूसरे हिस्से में कचरा प्रबंधन यूनिट का जोर शोर से निर्माण कराया जा रहा था। यहां तक कि भूस्वामी को जबरन बेदखल करने के लिए प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग भी किया गया।

भूस्वामी रामचंद्र मंडल और राम कुमार मंडल की ओर से झंझारपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष 24 दिसम्बर 2024 को दायर याचिका के अनुसार बिहार सरकार द्वारा उनके जमीन पर लगातार पंचायत सरकार भवन और कचरा घर बनाने का काम किया जा रहा है। जिस जमीन पर बिहार सरकार द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह जमीन उनके पिता खुशी लाल मंडल को बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा प्राप्त है, जिसपर उनका दखलकब्जा है। साल 1955 में भूदान यज्ञ समिति द्वारा प्राप्त जमीन का भूस्वामी द्वारा सरकार को अद्यतन राजस्व का भी भुगतान किया जा रहा है। एक तरफ बिहार सरकार भूस्वामी से भूराजस्व वसूल रहा है तो दूसरी तरफ उसी जमीन को बिहार सरकार की जमीन बताकर जबरन निर्माण कार्य करा रहा है।

पीड़ित भूस्वामी की ओर से 3 जनवरी 2025 को न्यायालय में तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया। उसके अगले ही दिन न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात भूस्वामी को बेदखली का खतरा प्रतीत होने पर वादी भूमि के संरक्षण हेतु यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर न्यायहित में ऐतिहासिक फैसला दिया है।

न्यायालय के आदेश से सकते में प्रशासनिक महकमा-

निजी जमीन में बिहार सरकार द्वारा लगातार पंचायत सरकार भवन और कचरा प्रबंधन यूनिट निर्माण पर रोक से प्रशासनिक महकमें में खलबली मच गई है। न्यायालय आदेश की प्रति स्पेशल मैसेंजर द्वारा स्थानीय खुटौना थाना पुलिस और अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास को भेजा गया है। साथ ही दायर याचिका में बिहार सरकार के तरफ से प्रतिवादी बनाए गए जिला समाहर्ता मधुबनी, अंचल अधिकारी खुटौना, प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना एवं मुखिया ग्राम पंचायत दुर्गीपट्टी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बतादें कि आगामी 11 और 12 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दो दिवसीय दौरे पर मधुबनी आ रहे हैं। जहां सीएम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के दो विशेष पंचायत का दौरा करेंगे। जिसमें जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा के गांव अररिया संग्राम और लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल के गांव दुर्गीपट्टी पंचायत शामिल हैं। सीएम के प्रगति यात्रा की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में ऐन वक्त पर न्यायालय के आदेश से प्रशासनिक महकमें में खलबली मचना तय है।