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पार्श्व गायक उदित नारायण झा पर परिवार न्यायालय ने 10 रुपया का जुर्माना लगाया

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सुपौल/ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, सुपौल  राहुल उपाध्याय ने वैवाहिक वाद सं0-57/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 को पार्श्व गायक उदित नारायण झा पर दस रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें उक्त वाद में दिनांक 28 जनवरी 2025 को उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अन्तिम अंतिम मौका दिया है।

वर्ष 2022 में उदित नारायण झा की पत्नी श्रीमति रंजना नारायण झा ने वैवाहिक जीवन पुर्नस्थापन हेतु उक्त वाद परिवार न्यायालय, सुपौल में दाखिल किया, जहां विगत 16 तिथियों से उत्तरवादी उदित नारायण झा को उपस्थित होकर जवाब दिये जाने का अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने के बावजुद उदित नारायण झा न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं हुए, जबकि उनके अधिकृत अधिवक्ता बार-बार उनके उपस्थिति हेतु न्यायालय से समय लेते रहे।