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हाईकोर्ट ने दिया औरंगाबाद डीएम सीओ तथा थानाध्यक्ष को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

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न्यूज़ डेस्क

पटना/बिहार हाईकोर्ट के आदेश पर औरंगाबाद डीएम अदालत में पेश हुए। अदालत ने डीएम को आदेश  दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में दोषी ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए ।जस्टिस मोहित शाह ने औरंगाबाद डीएम को सभी पर कारवाई करते हुए और अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया।

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याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा की डीएम को अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ़ कह दिया था कि यदि अधिकारी सही जवाब नहीं देंगे, तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। साथ ही कोर्ट में औरंगाबाद के एस पी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।

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अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि खुदवां के थानाध्यक्ष ने एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था उन्ही के पूरे परिवार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया था। साथ ही जिनकी भूमि है, उन्हें तरह तरह से धमकी दिया जा रहा था । साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2022 को की जाएगी।